भारत का संविधान
अनुच्छेद २७४ :
ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालनेवाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफ ारिश की अपेक्षा ।
१)कोई विधेयक या संशोधन, जो ऐसा कर या शुल्क, जिसमें राज्य हितबध्द है, अधिरोपित करता है या उसमें परिवर्तन करता है अथवा जो भारतीय आय-कर से संबंधित अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिए परिभाषित कृषि – आय पद के अर्थ में परिवर्तन करता है अथवा जो उन सिध्दांतों को प्रभावित करता है जिनसे इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी उपबंध के अधीन राज्यों को धनराशियां वितरणीय हैं या हो सकेंगी अथवा जो संघ के प्रयोजनों के लिए कोई ऐसा अधिभार अधिरोपित करता है जो इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में वर्णित है, संसद् के किसी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पुर:स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।
२) इस अनुच्छेद में, ऐसा कर या शुल्क, जिसमें राज्य हितबध्द हैं पद से ऐसा कर या शुल्क अभिप्रेत है –
क) जिसके शुध्द आगम पूर्णत: या भागत: किसी राज्य को साँप दिए जाते हैं या
ख) जिसके शुध्द आगम के प्रति निर्देश से भारत की संचित निधि में से किसी राज्य को राशियां तत्समय संदेय हैं ।