Constitution अनुच्छेद १५४ : राज्य की कार्यपालिका शक्ति ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद १५४ :
राज्य की कार्यपालिका शक्ति ।
१) राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा ।
२)इस अनुच्छेद की कोई बात –
क) किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी; या
ख)राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद् या राज्य के विधान – मंडल को निवारित नहीं करेगी ।

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