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Child labour act धारा १८ : नियम बनाने की शक्ति :

बालक श्रम अधिनियम १९८६
धारा १८ :
नियम बनाने की शक्ति :
१) समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए नियम बना सकेगी ।
२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :-
(a)१.(क) धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (ख) के अधीन शर्तें और सुरक्षा उपाय और उसकी उपधारा (२) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अधीन अन्य क्रियाकलाप;)
(b)२.(ख) ३.(तकनीकी सलाहकार समिति) के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, उनकी आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति और उनको संदेय भत्ते तथा वे शर्तें और निर्बन्धन, जिनके अधीन रहते हुए, कोई ऐसा व्यक्ति जो सदस्य नहीं है, धारा ५ की उपधारा (५) के अधीन किसी उपसमिति में नियुक्त किया जा सकेगा;)
(c)४.(ग) उन घंटों की संख्या, जिनके लिए किसी ५.(कुमार) को धारा ७ की उपधारा (१) के अधीन काम करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात किया जा सकेगा 😉
(d)६.(घ) नियोजन में या नियोजन चाहने वाले अल्पवय व्यक्तियों के संबंध में आयु के प्रमाणपत्र का दिया जाना, चिकित्सा प्राधिकारी, जो ऐसा प्रमाणपत्र दे सकेंगे, ऐसे प्रमाणपत्र का प्ररुप, वे प्रभार जो उसके अधीन दिए जा सकेंगे और वह रीति जिससे ऐसा प्रमाणपत्र दिया जा सकेगा :
परन्तु यदि आवेदन के साथ आयु का ऐसा साक्ष्य है जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा समाधानप्रद समझा जाता है तो ऐसा प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा;)
(e)७.(ङ) अन्य विशिष्टियां, जो धारा ११ के अधीन रखे गए रजिस्टर में होगी चाहिएं ।)
(f)८.(च) धारा १४ख की उपधारा (४) के अधीन बालक या कुमार को रकम के संदाय की रीति;
(g)छ) धारा १४घ की उपधारा (१) के अधीन अपराध के शमन की और समुचित सरकार को रकम का संदाय करने की रीति;
(h)ज) धारा १७क के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकारी या प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और पालन किए जाने वाले कर्तव्य तथा वे स्थानीय सीमाएं, जिनके भीतर ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को कार्यान्वित किया जाएगा ।)
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१. २०१६ के अधिनियम सं० ३५ की धारा २१ द्वारा अन्त:स्थापित ।
२. २०१६ के अधिनियम सं० ३५ की धारा २१ द्वारा खंड (क) को खंड (ख) के रुप में पुन:अक्षरांकित किया ।
३. २०१६ के अधिनियम सं० ३५ की धारा २१ द्वारा पुन:अक्षरांकित खंड (ख) में बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
४. २०१६ के अधिनियम सं० ३५ की धारा २१ द्वारा खंड (ख) को खंड (ग) के रुप में पुन:अक्षरांकित किया ।
५. २०१६ के अधिनियम सं० ३५ की धारा २१ द्वारा पुन:अक्षरांकित खंड (ग) में बालक शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
६. २०१६ के अधिनियम सं० ३५ की धारा २१ द्वारा खंड (ग) को खंड (घ) के रुप में पुन:अक्षरांकित किया ।
७. २०१६ के अधिनियम सं० ३५ की धारा २१ द्वारा खंड (घ) को खंड (ङ) के रुप में पुन:अक्षरांकित किया ।
८. २०१६ के अधिनियम सं० ३५ की धारा २१ द्वारा पुन:अक्षरांकित खंड (ङ) के पश्चात अन्त:स्थापित ।

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