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Child labour act धारा १० : आयु के बारे में विवाद :

बालक श्रम अधिनियम १९८६
धारा १० :
आयु के बारे में विवाद :
यदि किसी ऐसे १.(कुमार) की, जो अधिष्ठाता द्वारा किसी स्थापन में काम करने के लिए नियोजित या अनुज्ञात किया जाता है, आयु के बारे में निरीक्षक और अधिष्ठाता के बीच कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो वह प्रश्न, विहित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा ऐसे १.(कुमार) की आयु के बारे में दिए गए प्रमाणपत्र के अभाव में, निरीक्षक द्वारा विहित चिकित्सा प्राधिकारी को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा ।
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१. २०१६ के अधिनियम सं० ३५ की धारा १४ द्वारा बालक शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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