भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा ९९ :
उस भाषा में लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यकियों में से केवल एक को लागू हो सकती है :
जबकि तथ्य ऐसे है कि प्रयुक्त भाषा कई व्यकियों या चीजों में से किसी एक को लागू होने के लिए अभिप्रेत हो सकती थी तथा एक से अधिक को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं हो सकती थी, तब उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा जो यह दर्शित करते है कि उन व्यकियों या चीजों में से किसको लागू होने के लिए वह आशयित थी ।
दृष्टांत :
(a) क) (ऐ), १००० रुपये में मेरा सफेद घोडा (बी) को बेचने का करार करता है । (ऐ) के पास दो सफेद घोडे है । उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा जो यह दर्शित करते हों कि उनमें से कौन सा घोडा अभिप्रेत था ।
(b) ख) (बी) के साथ (ऐ) राजगढ जाने के लिए करार करता है । यह दर्शित करने वाले तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा कि राजस्थान का रामगढ अभिप्रेत था या उत्तराखंड का रामगढ ।
