Site icon Ajinkya Innovations

Bsa धारा ७९ : साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा ७९ :
साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा :
जब कभी किसी न्यायालय के समक्ष कोई ऐसी दस्तावेज पेश की जाती है, जिसका किसी न्यायिक कार्यवाही में, विधि द्वारा ऐसे साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किसी ऑफिसर के समक्ष, किसी साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य या साक्ष्य के किसी भाग का अभिलेख या ज्ञापन होना, अथवा किसी कैदी या अभियुक्त का विधि के अनुसार लिया गया कथन या संस्वीकृति होना तात्पर्यित हो और जिसका किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा या उपर्युक्त जैसे किसी ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित हो, तब न्यायालय यह उपधारित करेगा कि, –
एक) वह दस्तावेज असली है;
दो) उन परिस्थितियों के बारे में, जिसके अधीन वह लिया गया था, कोई भी कथन जिनका उसको हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना तात्पर्यित है, सत्य है; और
तीन) ऐसा साक्ष्य, कथन या संस्वीकृति सम्यक् रुप से ली गई थी ।

Exit mobile version