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Bsa धारा ४६ : सिविल मामलों में अध्यारोपित (लांछन लगाना) आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
शील (चरित्र) कब सुसंगत है :
धारा ४६ :
सिविल मामलों में अध्यारोपित (लांछन लगाना) आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है :
सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी सम्पृक्त व्यक्ति का शील ऐसा है कि जो उस पर अध्यारोपित किसी आचरण को अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बना देता है, विसंगत है वहाँ तक के सिवाय जहाँ तक कि ऐसा शील अन्यथा सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है ।

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