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Bsa धारा ३२ : विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक या डिजिटल प्ररुप भी है :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा ३२ :
विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक या डिजिटल प्ररुप भी है :
जबकि न्यायालय को किसी देश की विधि के बारे में राय बनानी है, तब ऐसी विधि का कोई भी कथन, जो ऐसी किसी पुस्तक में अंतर्विष्ट है, जो ऐसे देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिकी या डिजिटल प्ररुप और ऐसी किसी विधि को अंतर्विष्ट करने वाली तात्पर्यित है, और ऐसे देश के न्यायालयों के किसी विनिर्णय की कोई रिपोर्ट जो ऐसी व्यवस्थाओं की रिपोर्ट से तात्पर्यित होने वाली किसी पुस्तक, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिकी या डिजिटल प्ररुप में अन्तर्विष्ट है, सुसंगत है ।

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