Site icon Ajinkya Innovations

Bsa धारा १ : संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ (शुरवात):

भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
(२०२३ का अधिनियम क्रमांक ४७)
निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों को समेकित करने और सिद्धांतो का उपबंध करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के चौहत्तरवे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-
भाग १ :
अध्याय १ :
प्रारंभिक :
धारा १ :
संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ (शुरवात):
१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ है ।
२) यह किसी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाहियों, जिसके अंतर्गत सेना (लष्करी) न्यायालय सम्मिलित है, को लागू होता है, किंन्तू किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष पेश किए शपथ-पत्रों को और किसी मध्यस्थ के समक्ष (सामने) की कार्यवाहियों को लागू नही होगा।
३) यह उस १.(तारीख) को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।
——–
१. १ जुलाई २०२४, अधिसूचना संख्यां क्रमांक एस. ओ. ८४९(ई), दिनांक २३ फरवरी २०२४, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग २, धारा ३ (दो) देखें ।

Exit mobile version