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Bsa धारा १५७ : पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा १५७ :
पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न :
१) न्यायालय उस व्यक्ति को, जो साक्षी को बुलाता है, उस साक्षी से ऐसे प्रश्न करने की अपने विवेकानुसार अनुमा दे सकेगा, जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरिक्षा में किए जा सकते है ।
२) इस धारा की कोई बात, उपधारा (१) के अधीन इस प्रकार अनुज्ञात किए गए व्यक्ति को ऐसे साक्षी के साक्ष्य के किसी भाग का अवलम्ब लेने के हक से वंचित नहीं करेगी ।

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