भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा १४५ :
शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी :
शील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रतिपरीक्षा और पुन:परीक्षा की जा सकेगी ।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा १४५ :
शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी :
शील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रतिपरीक्षा और पुन:परीक्षा की जा सकेगी ।