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Bsa धारा १४४ : किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा १४४ :
किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा :
किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित व्यक्ति केवल इस तथ्य के कारण कि वह उसे पेश करता है साक्षी नहीं हो जाता तथा यदि और जब तक वह साक्षी के तौर पर बुलाया नहीं जाता, उसकी प्रतिपरिक्षा नहीं की जा सकती ।

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