भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा १३९ :
साक्षियों की संख्या :
किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी ।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा १३९ :
साक्षियों की संख्या :
किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी ।