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Bsa धारा १३६ : ऐसे दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का पेश किया जाना, जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति, जिसका उन पर कब्जा है, पेश करने से इंकार कर सकता था :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा १३६ :
ऐसे दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का पेश किया जाना, जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति, जिसका उन पर कब्जा है, पेश करने से इंकार कर सकता था :
कोई भी व्यक्ति, अपने कब्जे में की ऐसे दस्तावेजों या अपने नियंत्रण वाले इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को पेश करने के लिए, जिनको पेश करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति, यदि वे उसके कब्जे या नियंत्रण में होते, पेश करने से इंकार करने का हकदार होता, विवश नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा अंतिम वर्णित व्यक्ति उन्हें पेश करने के लिए सहमति नहीं देता ।

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