Please Share This Share this content Opens in a new window WhatsApp Opens in a new window Facebook Bsa धारा ५४ : मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना : Post published:November 22, 2024 Post category:हिंदी Post comments:0 Comments भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ अध्याय ४ : मौखिक साक्ष्य के विषय में : धारा ५४ : मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना : दस्तावजों की अन्तर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेगें । Tags: bsa 2023 hindi, bsa section 54 hindi, bsa धारा ५४, धारा ५४ bsa 2023 hindi Read more articles Previous PostBsa धारा ५३ : स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है : Next PostBsa धारा ५५ : मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना : You Might Also Like Ipc धारा ४०४ : मृत व्यक्ती की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग (गबन) : October 11, 2024 Ipc धारा १८१ : शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान (शपथ लिए बिना सत्यनिष्ठ घोषणा करना) कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के, या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान (शपथ लिए बिना सत्यनिष्ठ घोषणा करना) पर मिथ्या कथन : September 29, 2024 Leave a Reply Cancel replyCommentEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional) Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
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