भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
अध्याय १० :
साक्षियों की परीक्षा के विषय में :
धारा १४० :
सक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम :
सक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम क्रमश: सिविल और दण्ड प्रक्रिया से तत्समय संबंधित विधि और पद्धति द्वारा, तथा ऐसी किसी विधि के अभाव में न्यायालय के विवेक द्वारा, विनियमित (नियंत्रण द्वारा सही करना) होगा ।