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Bnss धारा ५२९ : न्यायालयों पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्तव्य :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ५२९ :
न्यायालयों पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्तव्य :
प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ सेशन न्यायालयों और न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों पर अपने अधीक्षण का प्रयोग इस प्रकार करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि ऐसे न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का निपटारा शीघ्र और उचित रुप से किया जाता है ।

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