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Bnss धारा ५१९ : कुछ दशाओं में परिसीमा-काल का विस्तारण :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ५१९ :
कुछ दशाओं में परिसीमा-काल का विस्तारण :
इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा-काल के अवसान के पश्चात् कर सकता है यदि मामले के तथ्यों या परिस्थितियों से उसका समाधान हो जाता है कि विलम्ब का उचित रुप से स्पष्टीकरण कर दिया गया है या न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है ।

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