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Bnss धारा ४६८ : अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दण्डादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ४६८ :
अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दण्डादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना :
जहाँ अभियुक्त व्यक्ति दोषसिद्धी पर किसी अवधि के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है, जो जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम के लिए कारावास नहीं है, वहाँ उसी मामले के अन्वेषण, जाँच या विचारण के दौरान और ऐसी दोषसिद्धी की तारीख से पहले उसके द्वारा भोगे गए, यदि कोई हो, निरोध की अवधि का, ऐसी दोषसिद्धी पर उस पर अधिरोपित कारावास की अवधि के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा और ऐसी दोषसिद्धी पर उस व्यक्ति का कारावास में जाने का दायित्त उस पर अधिरोपित कारावास की अवधि के शेष भाग तक, यदि कोई हो, निर्बंधित किया जाएगा :
परन्तु धारा ४७५ में निर्दिष्ट मामलों में निरोध की ऐसी अवधि का उस धारा में निर्दिष्ट चौदह वर्ष की अवधि के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा ।

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