भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
(D)घ – निष्पादन के बारे में साधारण उपबंध :
धारा ४६५ :
वारण्ट कौन जारी कर सकेगा :
किसी दण्डादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारण्ट या तो उस न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसने दण्डादेश पारित किया है या उसके पद-उत्तरवर्ती द्वारा जारी किया जा सकता है ।
