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Bnss धारा ४३९ : जाँच करने का आदेश देने की शक्ति :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ४३९ :
जाँच करने का आदेश देने की शक्ति :
किसी अभिलेख की धारा ४३८ के अधीन परीक्षा करने पर या अन्याथा उच्च नायालय या सेशन न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निदेश दे सकता है कि वह, ऐसे किसी परिवाद की, जो धारा २२६ या धारा २२७ की उपधारा (४) के अधीन खारिज कर दिया गया है, या किसी अपराध के अभियुक्त ऐसे व्यक्ति के मामले की, जो उन्मोचित कर दिया गया है, अतिरिक्त जाँच स्वयं करे या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों में से किसी के द्वारा कराए तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसी अतिरिक्त जाँच स्वयं कर सकता है या उसे करने के लिए अपने किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को निदेश दे सकता है :
परन्तु कोई न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में,जो उन्मोचित कर दिया गया है, इस धारा के अधीन जाँच करने का कोई निदेश तभी देका जब इस बात का कारण दर्शित करने के लिए की ऐसा निदेश क्यों नही दिया जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को अवसर मिल चुका है ।

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