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Bnss धारा ४० : प्राइवेट (निजी) व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसे गिरफ्तारी पर प्रक्रिया :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ४० :
प्राइवेट (निजी) व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसे गिरफ्तारी पर प्रक्रिया :
१) कोई प्राईवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजामनतीय और संज्ञेय अपराध करता है, या किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना, छह घंटे के भीतर, पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या हवाले करवा देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा ।
२) यदि वह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा ३५ की उपधारा (१) के उपबन्धों के अन्तर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी अभिरक्षा में लेगा ।
३) यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराद किया है और वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने पर इन्कार करता है, या ऐसा नाम या निवास बताता है , जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तो उसके विषय में धारा ३९ के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की जाएगी; किन्तु यदि वह विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराद किया है तो वह तुरंत छोड दिया जाएगा ।

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