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Bnss धारा ४०२ : कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ४०२ :
कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना :
जहाँ किसी मामले में न्यायालय –
(a) क) किसी अभियुक्त व्यक्ति के सम्बन्ध में कार्यवाही धारा ४०१ के अधीन या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, १९५८ (१९५८ का २०) के उपबंधो के अधीन कर सकता था; या
(b) ख) किसी किशोर अपराधी के सम्बन्ध में कार्यवाही, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम २०१५ के अधीन या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण या सुधार से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कर सकता था,
किन्तु उसने ऐसा नहीं किया है वहाँ ऐसा न करने के विशेष कारण अपने निर्णय में अभिलिखित करगो ।

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