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Bnss धारा ३७ : पदाभिहित पुलिस अधिकारी :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ३७ :
पदाभिहित पुलिस अधिकारी :
राज्य सरकार,-
(a) क) प्रत्येक जिले तथा राज्य स्तर पर पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापना करेगी;
(b) ख) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले और प्रत्येक पुलिस थाना में एक पुलिस अधिकारी पदाभिहित करेगी जो सहाय्यक पुलिस उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा और वह गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का नाम और पता के बारे में जानकारी रखने के लिए उत्तरदायी होगा, अपराध के प्रकृति जिसके साथ वह आरोेपित किया गया है प्रत्येक पुलिस थाना और जिला मुख्यालय पर प्रमुख रुप से जिसके अन्तर्गत डिजीटल मोड भी है, प्रदर्शित किया जाएगा ।

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