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Bnss धारा ३७७ : जहाँ निरुद्ध विकृत चित्त व्यक्ति छोडे जाने के योग्य घोषित कर दिया जाता है, वहाँ प्रक्रिया :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ३७७ :
जहाँ निरुद्ध विकृत चित्त व्यक्ति छोडे जाने के योग्य घोषित कर दिया जाता है, वहाँ प्रक्रिया :
१) यदि कोई व्यक्ति धारा ३६९ की उपधारा (२) या धारा ३७४ के उपबंधों के अधीन निरुद्ध है और ऐसा महानिरीक्षक या ऐसे परिदर्शक प्रमाणित करते है कि उसके या उनके विचार में वह अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुँचाने के खतरे के बिना छोडा जा सकता है तो राज्य सरकार तब उसके छोडे जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध रखे जाने का या, यदि वह पहले ही लोक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन नहीं भेज दिया गया है तो ऐसे स्थापन को अंतरित किए जाने का आदेश दे सकती है और यदि वह उसे लोक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को अंतरित करने का आदेश देती है तो वह एक न्यायिक और दो चिकित्सक अधिकारीयों को एक आयोग नियुक्त कर सकती है ।
२) ऐसा आयोग ऐसा साक्ष्य लेकर, जो आवश्यक हो, ऐसे व्यक्ति के चित्त की दशा में यथारिति जाँच करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा, जो उसके छोडे जाने या निरुद्ध रखे जाने का जैसा वह ठीक समझे, आदेश दे सकती है ।

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