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Bnss धारा ३३९ : अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ३३९ :
अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा :
१) किसी मामले की जाँच या विचारण करने वाला कोई मजिस्ट्रेट निरीक्षक की पंक्ति से नीचे के पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी भी व्यक्ति द्वारा अभियोजन के संचालित किए जाने की अनुज्ञा दे सकता है; किन्तु महाधिवक्ता या सरकारी अधिवक्ता या लोक अभियाजक या सहायक लोक अभियोजक से भिन्न कोई व्यक्ती ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसा करने का हकदार न होगा :
परन्तु यदि पुलिस अधिकारी ने उस अपराध के अन्वेषण में, जिसके बारे में अभियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है, भाग लिया है तो अभियोजन का संचालन करने की उसे अनुज्ञा न दी जाएगी ।
२) अभियोजन का संचालन करने वाला कोई व्यक्ति स्वयं या प्लीडर द्वारा ऐसा कर सकता है ।

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