Site icon Ajinkya Innovations

Bnss धारा ३२६ : चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ३२६ :
चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य :
१) अभियुक्त की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया और अनुप्रमाणित किया गया इस अध्याय के अधीन कमीशन पर लिया गया, सिविल सर्जन या अन्य चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य इस संहिता के अधीन किसी जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य में दिया जा सकेगा, यद्यपि अभिसाक्षी को साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया गया है ।
२) यदि न्यायालय ठिक समझता है तो वह ऐसे किसी अभिसाक्षी को समन कर सकता है और उसके अभिसाक्ष्य की विषयवस्तु के बारे में उसकी परीक्षा कर सकता है और अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर वैसा करेगा ।

Exit mobile version