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Bnss धारा २८९ : अध्याय का लागू होना :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
अध्याय २३ :
सौदा अभिवाक् :
धारा २८९ :
अध्याय का लागू होना :
१) यह अध्याय ऐसे अभियुक्त के संबंध में लागू होगा जिसके विरुद्ध –
(a) क) पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा धारा १९३ के अधीन यह अभिकथित करते हुए रिपोर्ट अग्रेषित की गई है कि उसके द्वारा ऐसे अपराध से भिन्न कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है, जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंड का उपबंध है; या
(b) ख) मजिस्ट्रेट ने परिवाद पर उस अपराध का, संज्ञान ले लिया है जो उस अपराध से भिन्न है, जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंड का उपबंध है और धारा २२३ के अधीन परिवादी और साक्षी की परीक्षा करने के पश्चात् धारा २२७ के अधीन आदेशिका जारी की है,
किन्तु यह अध्याय वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ ऐसा अपराध देश कि सामाजिक-आर्थिक दशा को प्रभावित करता है या किसी महिला या बालक के विरुद्ध किया गया है ।
२) उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन वे अपराध अवधारित करेगी जो देश की सामाजिक-आर्थिक दशा को प्रभावति करते है।

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