Site icon Ajinkya Innovations

Bnss धारा २८६ : संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा २८६ :
संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख :
सक्षेपत: विचारित प्रत्येक मामले में मजिस्ट्रेट ऐसे प्ररुप में, जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, निम्नलिखित विशिष्टियाँ प्रविष्ट करेगा, अर्थात् :-
(a) क) मामले का क्रम संख्यांक ;
(b) ख) अपराध किए जाने की तारीख;
(c) ग)रिपोर्ट या परिवाद की तारीख;
(d) घ) परिवादी का (यदि कोई हो ) नाम;
(e) ङ) अभियुक्त का नाम, उसके माता-पिता का नाम और उसका निवास;
(f) च) वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है और वह अपराध जो साबित हुआ है (यदि कोई हो), और धारा २८३ की उपधारा (१) के खण्ड (एक), खण्ड (दो), या खण्ड (तीन) के अधीन आने वाले मामलों में उस संपत्ति का मूल्य जिसके बारे में अपराध किया गया है;
(g) छ) अभियुक्त का अभिवाक् और उसकी परिक्षा (यदि कोई हो);
(h) ज) निष्कर्ष;
(i) झ) दण्डादेश या अन्य अंतिम आदेश;
(j) ञ) कार्यवाही समाप्त होने की तारीख ।

Exit mobile version