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Bnss धारा २६ : शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा २६ :
शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग :
१) इस संहिता के अधीन शक्तियाँ प्रदान करने में, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार व्यक्तियों को विशेषतया नाम से या उनके पद के आधार पर अथवा पदधारियों के वर्गां को साधारणतया उनके पदीय अभिधानों से आदेश द्वारा, सशक्त कर सकती है ।
२) ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को वह ऐसे सशक्त किए गए व्यक्ति को संसूचित किया जाता है ।

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