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Bnss धारा २५० : उन्मोचन (बिनादोष छोडना) :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा २५० :
उन्मोचन (बिनादोष छोडना) :
१) अभियुक्त, धारा २३२ के अधीन सुपुर्दगी की तारीख से साठ दिवस की अवधि के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन कर सकेगा ।
२) यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर, और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करेने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा ।

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