Site icon Ajinkya Innovations

Bnss धारा २४९ : अभियोजन के मामले में कथन का प्रारंभ :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा २४९ :
अभियोजन के मामले में कथन का प्रारंभ :
जब अभियुक्त धारा २३२ के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधी के मामले की सुपुर्दगी के अनुसरण में न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तब अभियोजक अपने मामले का कथन, अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप का वर्णन करते हुए और यह बताते हुए आरंभ करेगा कि वह अभियुक्त के दोष को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करता है ।

Exit mobile version