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Bnss धारा १४७ : भरणपोषण के आदेश का प्रवर्तन :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १४७ :
भरणपोषण के आदेश का प्रवर्तन :
यथास्थिति भरणपोषण या अंतरिम भरणपोषण और कार्यवाही के व्ययों के आदेश की प्रति, उस व्यक्ति को, जिसके पक्ष में वह दिया गया है या उसके संरक्षक को, यदि कोई हो, या उस व्यक्ति को, जिसे यथास्थिति भरणपोषण के लिए भत्ता या अंतरिम भरणपोषण के लिए भत्ता और कार्यवाही के लिए व्यय दिया जाना है नि:शुल्क दी जाएगी और ऐसे आदेश का प्रवर्तन किसी ऐसे स्थान में, जहाँ वह व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया था, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पक्षकारों को पहचान के बारे में और यथास्थिति देय भत्तों या व्ययों के न दिए जाने के बारे में ऐसे मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाने पर किया जा सकता है ।

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