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Bnss धारा १३६ : प्रतिभूति (जमानत) देने का आदेश :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १३६ :
प्रतिभूति (जमानत) देने का आदेश :
यदि ऐसी जाँच से यह साबित हो जाता है कि, यथास्थिति, परिशांति कायम रखने के लिए या सदाचार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में वह जाँच की गई है, बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करे तो मजिस्ट्रेट तदनुसार आदेश देगा :
परन्तु –
(a) क) किसी व्यक्ति को उस प्रकार से भिन्न प्रकार की या उस रकम से अधिक रकम की या उस अवधि से दीर्घतर अवधि के लिए प्रतिभूति देने के लिए आदिष्ट न किया जाएगा, जो धारा १३० के अधीन दिए गए आदेश में विनिर्दिष्ट है;
(b) ख) प्रत्येक बंधपत्र या जमानतपत्र की रकम मामले की परिस्थितियों का सम्यक् ध्यान रखकर नियत की जाएगी और अत्याधिक न होगी;
(c) ग) जब वह व्यक्ति, जिसके बारे में जाँच की जाती है, बालक है, तब बंधपत्र केवल उसके प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित किया जाएगा ।

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