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Bnss धारा ११ : विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ११ :
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) :
१) यदि केन्द्रीय या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध (विनंती) करती है तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ती को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है, किसी स्थानीय क्षेत्र में, विशेष मामलों के सम्बन्ध में या विशेष वर्ग के मामलों के सम्बन्ध में प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त (दिया हुआ) या प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियाँ प्रदत्त कर सकता है :
परन्तु ऐसी कोई शक्ति किसी व्यक्ती को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामलों के सम्बन्ध में ऐसी अर्हता या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय, नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।
२) ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएँगे और एक समय में एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएँगे, जितनी उच्च न्यायालय, साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे ।

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