Site icon Ajinkya Innovations

Bnss धारा ११७ : संपत्ति का अभिग्रहण या कुर्की :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ११७ :
संपत्ति का अभिग्रहण या कुर्की :
१) जहाँ धारा ११६ के अधीन जाँच या अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी संपत्ति के, जिसके सम्बन्ध में ऐसी जाँच या अन्वेषण किया जा रहा है, छिपाए जाने, अंतरित किए जाने या उसके विषय में किसी रीति से व्यवहार किए जाने की संभावना है जिसका परिणाम ऐसी संपत्ति का व्ययन होगा वहाँ उक्त संपत्ति का अभिग्रहण करने का आदेश कर सकेगा और जहाँ ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण करना साध्य नहीं है वहाँ वह कुर्की का आदेश यह निदेश देते हुए कर सकेगा कि ऐसी संपत्ति ऐसा आदेश करने वाले अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना अंतरित नहीं की जाएगी या उसके विषय में अन्यथा व्यवहार नहीं किया जाएगा और ऐसे आदेश की एक प्रति की तामील सम्बन्धीत व्यक्ती पर की जाएगी ।
२) उपधारा (१) के अधीन किए गए किसी आदेश का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा, जब तक उक्त आदेश की, उसके किए जाने से तीस दिन की अवधि के भीतर उक्त न्यायालय के आदेश द्वारा पुष्टि नहीं कर दी जाती है ।

Exit mobile version