भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ७६ :
पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारण्ट :
किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारण्ट का निष्पादन किसी अन्य ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है जिसका नाम वारण्ट पर उस अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किया जाता है जिसे वह निर्दिष्ट या पृष्ठांकित है ।