भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ६९ :
स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील :
जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में की जाए तब वह मामूली तौर पर ऐसा समन दो प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारीता के अन्दर उसकी तामील की जानी है या समन किया गया व्यक्ती निवास करता है ।