Bnss धारा ६८ : सरकारी सेवक पर तामील :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ६८ :
सरकारी सेवक पर तामील :
१) जहाँ समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है, वहाँ समन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पर ऐसा समन दो प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा जिसमें वह व्यक्ति सेवक है और तब वह प्रधान, धारा ६४ में उपबन्धित प्रकार से समन की तामील कराएगा और उस धारा द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन सहित उस पर अपने हस्ताक्षर करके उसे न्यायालय को लौटा देगा ।
२) ऐसा हस्ताक्षर सम्यक् तामील का साक्ष्य होगा ।

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