भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ६१ :
निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड लेने की शक्ति :
१) यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है या छुडा लिया जाता है तो वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है, या छुडाया गया है, उसका तुरंत पीछा कर सकता है और भारत के किसी स्थान में से उसे गिरफ्तार कर सकता है ।
२) उपधारा (१) के अधीन गिरफ्तारियों को धारा ४४ के उपबन्ध लागू होंगे भले ही ऐसी गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति वारण्ट के अधीन कार्य न कर रहा हो और गिरफ्तारी करने का प्राधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी न हो ।