भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ४२ :
सशस्त्र बलों (सेनादल) के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण :
१) धारा ३५ और धारा ३९ से धार ४१ तक की धाराओं में (दोनों सहित) किसी बात के होते हुए भी संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन (पालन) करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केन्द्रीय सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती ।
२) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकती है कि उसमें यथाविनिर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को, जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौपा गया है, जहाँ कहीं वे सेवा कर रहे हों, उपधारा (१) के उपबंध लागू होंगे और तब उस उपधारा के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाले केन्द्रीय सरकार पद के स्थान पर राज्य सरकार पद रख दिया गया हो ।