भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा २९८ :
व्यावृत्ति (संचय / अवशेष ) :
इस अध्याय के उपबंध इस संहिता के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे और ऐसे अन्य उपबंधों में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह इस अध्याय के किसी उपबंध के अर्थ को सीमित करती है ।
स्पष्टीकरण :
इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए , लोक अभियाजक पद का वही अर्थ होगा जो धारा २ के खंड (फ) (v)के अधीन उसका है और इसमें धारा १९ के अधीन नियुक्त सहायक लोक अभियोजक सम्मिलित है ।