भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १७ :
कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ (दुय्यमता) होना :
१) सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे और (उपखण्ड मजिस्ट्रेट से भिन्न ) प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो उपखण्ड में शक्ति का प्रयोग कर रहा है, जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, उपखण्ड मजिस्ट्रेट के भी अधीनस्थ होगा ।
२) जिला मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के बारे में और कार्य के आवंटन के बारे में समय-समय पर इस संहिता से संगत नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है ।