भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १३३ :
समन या वारण्ट के साथ आदेश की प्रति होगी :
धारा १३२ के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन या वारण्ट के साथ धारा १३० के अधीन दिए गए आदेश की प्रति होगी और उस समन या वारण्ट की तामील या निष्पादन करने वाला अधिकारी वह प्रति उस व्यक्ती को परिदत्त करेगा जिस पर उसकी तामील की गई है या जो उसके अधीन गिरफ्तार किया गया है ।