भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १२३ :
अनुरोध-पत्र के बाबद प्रक्रिया :
इस अध्याय के अधीन केन्द्रीय सरकार को किसी संविदाकारी राज्य से प्राप्त प्रत्येक अनुरोध-पत्र, समन या वारण्ट और किसी संविदाकारी राज्य को पारेषित (प्रेषित / संचारित) किया जाने वाला प्रत्येक अनुरोध-पत्र, समन या वारण्ट केन्द्रीय सरकार द्वारा, ऐसे प्ररुप में और ऐसी रीति से जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, यथास्थिति, संविदाकारी राज्य को पारेषित (प्रेषित /संचारित) किया जाएगा या भारत के सम्बन्धित न्यायालय को भेजा जाएगा ।