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Bns 2023 धारा ५१ : जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है तब दुष्प्रेरक का दायित्व :

भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा ५१ :
जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है तब दुष्प्रेरक का दायित्व :
धारा : ५१
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : किसी अपराध का दुष्प्रेरण, जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है ओैर उससे भिन्न कार्य किया गया है; परन्तुक के अधीन रहते हुए ।
दण्ड : वही जो दुष्प्रेरित किए जाने के लिए आशयित अपराध के लिए है ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है ।
जमानतीय या अजमानतीय : इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय है ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है ।
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जब कि किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है, और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है, मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो :
परन्तुक :
परन्तु यह तब जब कि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था और उस उकसाने के असर के अधीन या उस सहायता से या उस षडयंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है ।
दृष्टांत :
(a) क) एक शिशु को (य) के भोजन में विष डालने के लिए (क) उकसाता है, और उस प्रयोजन से उसे विष परिदत्त करता है । वह शिशु उस उकसाहट के परिणामस्वरुप भूल से (म) के भोजन में, जो (य) के भोजन के पास रखा हुआ है, विष डाल देता है । यहां, यदि वह शिशु (क) के उकसाने के असर के अधीन उस कार्य को कर रहा था, और किया गया कार्य उन परिस्थितियों में उस दुष्प्रेरण का अधिसम्भाव्य परिणाम है, तो (क) उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है, मानो उसने उस शिशु को (म) के भोजन में विष डालने के लिए उकसाया हो ।
(b) ख) (ख) को (य) का गृह जलाने के लिए (क) उकसाता है । (ख) उस गृह को आग लगा देता है और समय वहां सम्पत्ति की चोरी करता है । (क) यद्यपि गृह को जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है, किन्तु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है ; क्योंकि वह चोरी एक अलग कार्य थी और उस गृह जलाने का अधिसम्भाव्य परिणाम नहीं थी ।
(c) ग) (ख) और (ग) को बसे हुए गृह में अर्धरात्रि में लूट के प्रयोजन से भेदन करने के लिए (क) उकसाता है, और उनको उस प्रयोजन के लिए आयुध देता है । (ख) और (ग) वह गृह-भेदन करते है, और (य) द्वारा जो निवासियों में से एक है, प्रतिरोध किए जाने पर, (म) की हत्या कर देते है । यहां, यदि वह हत्या उस दुष्प्रेरण का अधिसम्भाव्य परिणाम थी, तो (क) हत्या के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय है ।

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