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Bns 2023 धारा ३२५ : जीवजन्त (पशु) को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि :

भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा ३२५ :
जीवजन्त (पशु) को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि :
धारा : ३२५
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : किसी जीव-जन्तु को वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि ।
दण्ड : पांच वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : जीवजन्तु का स्वामी ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई किसी जीवजन्तु को वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सेकगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

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