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Bns 2023 धारा ३१७ : चुराई हुई संपत्ति :

भारतीय न्याय संहिता २०२३
चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में :
धारा ३१७ :
चुराई हुई संपत्ति :
धारा : ३१७ (२)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : चुराई हुई संपत्ति को उसे चुराई हुई जाने हुए बेईमानी से प्राप्त करना ।
दण्ड : तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : चुराई हुई संपत्ति का स्वामी ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : कोई मजिस्ट्रेट ।
———
धारा : ३१७ (३)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : चुराई हुई सम्पत्ति को यह जानते हुए कि वह डकैती द्वारा प्राप्त की गई है, अभिप्राप्त करना ।
दण्ड : आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास, और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : सेशन न्यायालय ।
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धारा : ३१७ (४)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : चुराई हुई सम्पत्ति का अभ्यासत: व्यापार कराना ।
दण्ड : आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : सेशन न्यायालय ।
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धारा : ३१७ (५)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : चुराई हुई सम्पत्ति को, यह जानते हुए कि वह चुराई हुई है, छिपाने में या व्ययनित करने में सहायता करना ।
दण्ड : तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनो।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : चुराई हुई सम्पत्ति का स्वामी ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : कोई मजिस्ट्रेट ।
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१) जिसका कब्जा चोरी द्वारा या उद्यापन (बलातग्रहन) द्वारा या लूट द्वारा या छल द्वारा अन्तरित किया गया है, और वह संपत्ति, जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है, या जिसके बारे में आपराधिक न्यासभंग किया गया है, वह संपत्ति चुराई हुई संपत्ति कहलाती है, चाहे वह अन्तरण या वह दुर्विनियोग या न्यासभंग भारत के भीतर या बाहर किया गया हो । किन्तु यदि ऐसी संपत्ति तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ती के कब्जे में पहुंच जाती है, जो उसके कब्जे के लिए वैध रुप से हकदार है, तो वह चुराई हुई संपत्ति नहीं रह जाती ।
२) जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेइमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
३) जो कोई ऐसी चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा, जिसके कब्जे के विषय में वह यह जानता है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डकैती द्वारा अन्तरित की गई है, अथवा किसी ऐसे व्यक्ती से, जिसके संबंध में वह यह जानता है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डाकुओं की टोली का है या रहा है, ऐसी संपत्ति, जिसके विषय में वह यह जानता है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई है, बेईमानी से प्राप्त करेगा, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।
४) जो कोई ऐसी संपत्ति, जिसके संबंध में, वह यह जानता है, या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुइ संपत्ति है, अभ्यासत: प्राप्त करेगा, या अभ्यासत: उसमें व्यवहार करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।
५) जो कोई ऐसी संपत्ति को छिपाने में, या व्ययनित करने में, या इधर-उधर करने में स्वेच्छया सहायता करेगा, जिसके विषय में वह यह जानता है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

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