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Bns 2023 धारा ३०१ : कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना (अनधिकार प्रवेश) :

भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा ३०१ :
कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना (अनधिकार प्रवेश) :
धारा : ३०१
अपराध : कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना (अनधिकार प्रवेश) ।
दण्ड : एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई किसी उपासना स्थान में, या किसी कब्रिस्तान पर या अन्त्येष्टि क्रियाओं के लिए या मृतकों के अवशेषों के लिए निक्षेप स्थान के रुप में पृथक् रखे गए किसी स्थान में अतिचार या किसी मानव शव की अवहेलना या अन्त्येष्टि संस्कारों के लिए एकत्रित किन्हीं व्यक्तीयों को विघ्न कारित, इस आशय से करेगा कि किसी व्यक्ती की भावनाओं को ठेस पहुचांए या किसी व्यक्ती के धर्म का अपमान करे, या यह संभाव्य जानते हुए करेगा कि तद्द्वारा किसी व्यक्ती की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, या किसी व्यक्ती के धर्म का अपमान होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सेकगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

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