भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा १३८ :
अपहरण (भगाना):
जो कोई किसी व्यक्ती को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है, या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ती का अपहरण करता है, यह कहा जाता है ।
भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा १३८ :
अपहरण (भगाना):
जो कोई किसी व्यक्ती को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है, या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ती का अपहरण करता है, यह कहा जाता है ।